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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को आजीवन कारावास

*नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को आजीवन कारावास*
 
*औरैया।* विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र के चार वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक गोविंद उर्फ छोटू को पीड़िता व वादी दीनों के पक्षद्रोही होने के बावजूद आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट व अन्य मेडिकल साक्ष्य से बलात्कार की पुष्टि होने पर वादी पक्ष का अभियुक्त से समझौते पक्षद्रोही होने को नकारते हुए दोषी को करनी का फल दिया।    
        अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना अछल्दा में वादी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि बीती 05 फरवरी 2018 की शाम 4 बजे वह तथा उसकी पत्नी पर घर नहीं थे। तभी गांव का लड़का गोविन्द उर्फ छोटू पुत्र स्व0 बाबूराम घर में घुस गया तथा घर पर अकेली 15 वर्षीय पुत्री के साथ जोर जबरजस्ती करते हुए बलात्कार किया। लड़की द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोगों ने उक्त लड़के द्वारा बंद दरवाजे खुलवाए तो वह मौके से भाग गया। थाने में बलात्कार व पाॅक्सो का मामला दर्ज हुआ। विवेचना में चार्जशीट लगने के बाद यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की कोर्ट में विरचित हुआ। विचारण के दौरान पीड़िता व वादी पिता ने अभियुक्त को बचाने वाली गवाही देकर पक्षद्रोही की भूमिका अदा की। समझा जाता है कि दोनों पक्षकारों में समझौता हो जाने से आरोपी को बचाने के प्रयास पर उस समय पानी फिर गया जब कोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट व अन्य मेडिकल साक्ष्य को गम्भीरता से लिया, जो कि यह स्पष्ट कर रहे थे कि अभियुक्त ने पीड़िता से बलात्कार किया है। इस पर विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह ने गुरूवार को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त गोविन्द उर्फ छोटू निवासी गौतला का थाना अछल्दा को आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। डीबीए प्रवक्त शिवम शर्मा के अनुसार कोर्ट ने जमा करायी गयी अर्थदण्ड की  धनराशि में से आधी पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाये युवक छोटू उर्फ गोविन्द को जेल भेज दिया गया।

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