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विशेष न्यायाधीश ने पाक्सो एक्ट के अपराधी को दी 5 वर्ष की सजा व 20,000 रुपये का अर्थदंड

*विशेष न्यायाधीश ने पाक्सो एक्ट के अपराधी को दी 5 वर्ष की सजा व 20,000 रुपये का अर्थदंड*

*औरैया।* मामला थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम नल्हूपुर में स्कूल से पढ़कर वापस आ रही 10 वर्षीय किशोरी के साथ बृजेंद्र उर्फ कुकू पुत्र सरनाम सिंह निवासी नल्हूपुर ने बुरी नीयत से छेड़छाड़ किया था जिस के संबंध में किशोरी के पिता राजीव कुमार पुत्र श्यामलाल दीक्षित निवासी नल्हूपुर के तहरीर के आधार पर दिनांक 18/07/2019 थाना अछल्दा में मुकदमा अपराध संख्या 177/ 2019 धारा 354 (क)भ०द०वि० व7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक पूनम यादव द्वारा प्रारंभ की गई तथा अभियुक्त को दिनांक 21/07/2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था विवेचक द्वारा दिनांक 04/08/2019 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 14/12/2021 को अभियुक्त वीरेंद्र को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वारा 5 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के ,अर्थदंड से दंडित किया गया।

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