उत्तरप्रदेश न्यूज़ 21 संवाददाता औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह ने एक बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि कोतवाली अजीतमल में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 मई 2018 की शाम सवा सात बजे उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। वह अपनी पत्नी व पुत्रों के साथ खेत पर गेहूं काटने गया था। तभी गांव का दिनेश शराब के नशे में घर में घुस गया।
उसने घर में मौजूद पुत्री को दबोच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने खेत पर आकर जानकारी दी। इस पर तुरंत पुलिस हेल्प लाइन नंबर 1090 पर सूचना दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर पॉक्सो एक्ट व छेड़खानी की चार्जशीट दाखिल की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
अभियोजन की ओर से आरोपी को कठोर दंड देने की बहस की गई। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दिनेश को दोषी माना तथा उसे पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता मृदुल मिश्रा के अनुसार, कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वास पूर्ति के लिए अदा करने का भी आदेश दिया।
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