*राशन संबंधी शिकायत होने पर पूर्ति विभाग से करें शिकायत*
*औरैया।* जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित किया है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह दिसंबर के प्रथम चक्र में दिनांक 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक समस्त अंत्योदय कार्ड धारकों को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम चावल, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, 1 किलो ग्राम चना,1 लीटर रिफाइंड ऑयल तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट खाद्यान्न जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल एवं एक किलोग्राम आयोडीन नमक, 1 किलोग्राम चना 1, लीटर रिफाइंड ऑयल का निशुल्क वितरण ई पोस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के द्वारा नोडल अधिकारी की देखरेख में किया जा रहा है। जिसके संबंध में जनपद के राशन कार्डधारकों को यह भी सूचित किया जाता है। आयोडीन नमक, चना, रिफाइंड के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं है। पोर्टेबिलिटी की सुविधा मात्र खाद्यान्न पर अनुमन्य है। राशन कार्ड धारक उपरोक्त आयोडीन नमक, चना, रिफाइंड को अपनी मूल दुकान से प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद के राशन कार्ड से अपेक्षा है कि पूर्व से निर्देशों का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा उचित दर विक्रेता के माध्यम से खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करें। उपभोक्ता को राशन के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो आपूर्ति विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 7839564653 अथवा टोल फ्री नंबर 18001800150 अपनी शिकायत कर सकते हैं।
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