■ *जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का जताया आभार*
■ *अधिवक्ता संजीव पांडेय की प्रबल पैरवी पर अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र, महिला सदस्या अमिता निगम एवं सदस्य जितेंद्र सिंह कुशवाह की पीठ ने सुनाया ऎतिहासिक निर्णय
शुभम बाबू
औरैया
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औरैया में 86 वर्षीय रामबाबू शर्मा को 28 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय मिला। आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र, महिला सदस्या अमिता निगम एवं सदस्य जितेंद्र सिंह कुशवाह की पीठ ने इजराय वाद में अंतिम बकाया राशि ₹21,470 का चेक सौंपकर प्रकरण का पूर्ण निस्तारण किया।
ग्राम मिहौली निवासी रामबाबू शर्मा वृद्धावस्था के कारण परिजनों के सहारे आयोग पहुंचे। उनकी स्थिति को देखते हुए आयोग अध्यक्ष स्वयं न्यायालय कक्ष से बाहर आए और सम्मानपूर्वक उनके हाथों में चेक सौंपा। इस संवेदनशील पहल की परिसर में मौजूद लोगों ने सराहना की।
मध्यस्थता प्रकोष्ठ के सदस्य एवं अधिवक्ता संजीव पांडेय ने कहा कि एक गरीब और असहाय वृद्ध को उसका अधिकार दिलाना उनके जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि है। वहीं, भावुक रामबाबू ने आयोग, अपने अधिवक्ता और पूरे स्टाफ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें न्याय दिलाने वालों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।
गौरतलब है कि वर्ष 1998 में बिजली कनेक्शन न मिलने से रामबाबू का स्वरोजगार शुरू होने से पहले ही ठप हो गया था। उपभोक्ता फोरम और बाद में राज्य आयोग से उनके पक्ष में निर्णय आने के बावजूद भुगतान लंबित रहा। अंततः प्रभावी कानूनी कार्रवाई के बाद राशि वसूल कर 28 वर्ष बाद उन्हें न्याय मिल सका।
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