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अंग्रेजी माध्यम संविलियत विद्यालय में नियम विरुद्ध चार्ज हस्तांतरण करने के आदेश पर माननीय उच्चन्यायालय की रोक

अंग्रेजी माध्यम संविलियत विद्यालय में   नियम विरुद्ध चार्ज हस्तांतरण करने के आदेश पर माननीय उच्चन्यायालय की रोक।
औरैया।
           अजीतमल विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री अवधेश सोनकर द्वारा व जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती चंदनाराम इकबाल द्वारा श्री अखिलेश कुमार मिश्र को कम्पोजिट विद्यालय शहबाजपुर का इंचार्ज पद पर नियुक्त करते हुए अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक 
डॉ विश्वदीपक मिश्र को प्राथमिक विद्यालय का चार्ज श्री अखिलेश मिश्र को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया था जबकि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बनने पर डॉ विश्व दीपकमिश्र मिश्र को प्रधानाध्यापक पद पर 2019 में ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षण हेतु अनिवार्य योग्यता पात्रता परीक्षा में चयनित होने पर  पर संविलियन आदेश जारी होने के बाद प्रधानाध्यापक पद पर पदस्थापित किया गया था। 
          डॉ विश्व दीपक मिश्र द्वारा विद्यालय का चार्ज पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापक को ही दिये जाने के आपत्ति प्रत्यावेदन पर  खण्ड  शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्णय न लिए जाने व अचयनित योग्यता धारी को चार्ज देने के आदेश पर डॉ विश्व दीपक मिश्र ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी । जिसमें वादी डॉ विश्व दीपकमिश्र मिश्र के पक्ष में आदेश  करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 21 सितम्बर 2021 के आदेश में खण्ड शिक्षा अधिकारी व जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों पर स्थगन आदेश दिया है।

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