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जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने गाइडलाइन जारी की, शुक्रवार रात 8:00 बजे से मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक चलने वाले कोरोना कर्फ्यू का कढ़ाई से पालन करे

उत्तर प्रदेश न्यूज21

औरैया। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए शुक्रवार रात 8:00 बजे से शुरू होकर मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक चलने वाले कोरोना कर्फ्यू के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने गाइडलाइन जारी करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान अग्निशमन विभाग तथा नगर निकाय व ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फागिंग की जाएगी।जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि 30 अप्रैल को रात्रि 8:00 बजे से शुरू होने वाले मंगलवार सुबह तक के कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं पंचायत चुनाव मतगणना का कार्य कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कोई आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शहर प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 तथा दूसरी बात अधिकतम 10000 तक जुर्माना किया जाए ।मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना संबंधित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग ,चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी गाइड लाइन में यह भी कहा गया है कि शनिवार रविवार व सोमवार को कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों को भी चलाने की अनुमति होगी।आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दूध ,मेडिकल स्टोर, उचित दर विक्रेता, सरकारी लाइसेंसी दुकानें, एटीएम इत्यादि खोलने की अनुमति होगी। आवश्यक कार्य ,बैंक के कार्य, सिक्योरिटी कार्य, एंबुलेंस, एलपीजी पेट्रोल पंप तैयारी चालू रहेंगे। यदि सरकारी व्यक्ति सरकारी कार्य हेतु या निर्वाचन कर्मी निर्वाचन कार्य हेतु जा रहा है तो उसे आने जाने की अनुमति होगी।

शादी समारोह के लिए यह निर्देश

गाइड लाइन में शादी समारोह के लिए निर्देश दिए गए हैं कि बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। लेकिन सार्वजनिक रोड पर भीड़ एकत्रित कर रात्रि 9:00 बजे के बाद किसी प्रकार का उत्सव प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

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