उत्तर प्रदेश न्यूज21
औरैया। कोरोना संक्रमण से बचाव व कार्यालयों में जुटने वाली भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने तीन से 15 मई तक के ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी बुकिंग स्लॉट निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
परिवहन विभाग ने कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कार्यों के लिए जुटने वाली भीड़ पर अंकुुश लगाने के लिए 23 अप्रैल से एक मई तक की अवधि के मध्य ड्राइविंग लाइसेंस आदि के लिए ऑनलाइन बुक किए गए सभी स्लॉट निरस्त कर दिए थे। निरस्त स्लॉट को 15 मई से रिशेड्यूल कराने का आदेश दिया गया था। अब परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने तीन से 15 मई के बीच के ऑनलाइन बुक किए गए सभी स्लॉट निरस्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया है।
परिवहन विभाग ने कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कार्यों के लिए जुटने वाली भीड़ पर अंकुुश लगाने के लिए 23 अप्रैल से एक मई तक की अवधि के मध्य ड्राइविंग लाइसेंस आदि के लिए ऑनलाइन बुक किए गए सभी स्लॉट निरस्त कर दिए थे। निरस्त स्लॉट को 15 मई से रिशेड्यूल कराने का आदेश दिया गया था। अब परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने तीन से 15 मई के बीच के ऑनलाइन बुक किए गए सभी स्लॉट निरस्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया है।
आरआई बलवंत सिंह ने बताया कि तीन से 15 मई के बीच निरस्त किए गए सभी स्लॉट को एक जून से रिशेड्यूल किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इस संबंध में मोबाइल पर नए स्लॉट का संदेश भेजा जाएगा।
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