अब गाड़ी चलाते समय नहीं रखना पड़ेगा DL और RC, आज से बदल गए नियम

उत्तर प्रदेश न्यूज21/ऑल इंडिया प्रेस एसोशियेश

नई दिल्ली:आज से भारत भर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में कई सारे संशोधन किए हैं जिसके बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड की मदद से अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है।

1 अक्टूबर 2020 से आधार कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस का रिन्युअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सरकारी वेब पोर्टल पर ही मेनटेन कर सकते हैं।

नहीं पड़ेगी गाड़ी के पेपर्स रखने की जरूरत: 

मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स वगैरह की फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर भी काम चला सकते हैं।

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