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नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कैफी की जमानत याचिका खारिज

नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कैफी की जमानत याचिका खारिज
अजय राजपूत आल इंडिया प्रेस एसोसिएशन

औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कोतवाली क्षेत्र से नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कैफी अहमद निवासी सत्ती तालाब (ताकिया) की जमानत याचिका खारिज कर दी।जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 22 अगस्त को देवकली मंदिर के पास से अभियुक्त मो.कैफी को हिरासत में लिया गया था। उसके पास से सौ-सौ के सात नकली नोट मिले। उसकी निशान देही पर बनारसीदास मोहल्ले से तीन सह अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ करन, मो.शहंशाह उर्फ समीर तथा समीर खान को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से तमाम नकली नोट बरामद किए गए। इन लोगों द्वारा अवैध रूप से नकली भारतीय करेंसी की छपाई की जा रही थी।
आरोपी कैफी अहमद निवासी सत्ती तालाब (तकिया) औरैया ने जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना आरोपी कैफी अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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