उत्तर प्रदेश न्यूज 21 संवाददाता नवनीत गुप्ता
औरैया: जिला औरैया में निर्धारित दिनों में खुलने वाली दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की मिली अनुमति। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति, बैठाकर खिलाने की नही मिली छूट। दुकानदारो पर मास्क और ग्लब्स पहनना अनिवार्य, ग्राहक को मास्क न पहनने पर नही दिया जाएगा सामान। कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर सभी दुकानों को सोसल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति।
जिले में चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो सवारियों को चलने की अनुमति, बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति मिली सभी को मास्क लगाना अनिवार्य।
समस्त प्रकार के माल वाहक वाहनों को अंतर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने की इजाजत नही।
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