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नगर पंचायत बिधूना उड़ा रही मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की धज्जियां

बिधूना।

नगर पंचायत बिधूना उड़ा रही मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की धज्जियां 

 मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बिना सुरक्षा उपकरण सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य की दिनांक 24 मई 2022 को  समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को संज्ञान लेते हुए बिना सुरक्षा उपकरण सफाई कर्मचारियों से कार्य कराए जाने को लेकर राज्य सरकार को तलब किया था  
 मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बिना सुरक्षा उपकरण सफाई करने के मामले में नाराजगी व्यक्त करने के साथ साथ मानसून आने से पहले राज्य सरकार से नालों की साफ सफाई के बारे में जानकारी मांगी थी । जिसमे राज्य सरकार ने द्वारा अपने दाखिल किए हलफनामे में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2022 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी नालों की सफाई 20 जून तक करा देने का भी हलफनामा मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया था ।
 नगर पंचायत बिधूना ने न तो मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद का बिना सुरक्षा उपकरण कार्य न कराए जाने का आदेश माना न ही नगर के नालों की विधिवत  सफाई 20 जून तक कराई है। 
 जो मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश का उल्लंघन है । 
 अब देखना यह है कि जनपद और तहसील के अधिकारी मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की अवहेलना करने पर नगर पंचायत बिधूना के विरुद्ध क्या कार्यवाही करती है ?

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