इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नॉटिफिकेशन में बताया गया है कि किसी भी कंपनी में जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हों, वहां मेन गेट पर कोरोना से बचाव के तरीके लगाने होंगे. इसके साथ ही कंपनी को उन कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव भी देनी होगी, जो कोरोना संक्रमित हुए हैं. योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा कि जो भी उद्योग धंधे सरकार के आदेश पर बंद हुए हैं उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन भत्ता भी देना होगा.
सरकार ने बढ़ाई पाबंदी
योगी सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य है. मास्क न लगाने पर अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर दोबारा बिना मास्क के पाए जाते हैं तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही पब्लिक प्लेस नें थूकने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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