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योगी सरकार ने जारी किया नया आदेश,सभी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को देनी होगी पेड लीव

उत्तर प्रदेश न्यूज21
उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है. लगातार बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्यकर्मी सबसे आगे इस वायरस से मोर्चा लेते हुए लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं. लेकिन इस दौरान भी लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही. लोग अभी भी भीड़ के रूप में इकट्ठा होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं. इसी वजह से यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है. लेकिन अब योगी सरकार उन लोगों के लिए बड़ी राहत लाई है, जिन्हें कोरोना हुआ है. नौकरी करने वाले लोगों को राहत देने वाला फैसला योगी सरकार ने लिया. सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी निजी और सरकारी कंपनी को अपने कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी.

इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नॉटिफिकेशन में बताया गया है कि किसी भी कंपनी में जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हों, वहां मेन गेट पर कोरोना से बचाव के तरीके लगाने होंगे. इसके साथ ही कंपनी को उन कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव भी देनी होगी, जो कोरोना संक्रमित हुए हैं. योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा कि जो भी उद्योग धंधे सरकार के आदेश पर बंद हुए हैं उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन भत्ता भी देना होगा.

सरकार ने बढ़ाई पाबंदी

योगी सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य है. मास्क न लगाने पर अगर पहली बार पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर दोबारा बिना मास्क के पाए जाते हैं तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही पब्लिक प्लेस नें थूकने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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