उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी (Anganwadi ) सेवाएं शुरू करने के लिए एक आदेश जारी किया है. आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी सेवाएं शुरू करने को लेकर फैसला लें. हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में आंगवाड़ी सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार देने के भी निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि पूर्ण निवारण प्रबंधन किया जाना चाहिए.
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