उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
नई दिल्ली:अगर आपके पास किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति अथवा कर चोरी के बारे में जानकारी है तो इसकी सूचना आप सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। आयकर विभाग इसके लिए एक नई 'ऑनलाइन' सुविधा शुरू की है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जानकारी देने वाले व्यक्ति को इनाम भी मिलेगा। मौजूदा समय में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ पांच करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।
सीबीडीटी ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in, (एचटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन) पर कर चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने के लिए लिंक को चालू कर दिया गया है।
इस सुविधा के तहत वह व्यक्ति शिकायत कर सकता है जो स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा आधार नंबर रखता हो, जिसके पास ये दोनों नहीं हैं वह भी शिकायत कर सकता है।यह ऑनलाइन सुविधा है और ओटीपी आधारित प्रक्रिया के तहत कोई भी आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेनदेन बचाव कानून के तहत तीन अलग अलग फार्म में शिकायत दर्ज करा सकता है।एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग से प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट नंबर मिलेगा और उससे शिकायतकर्ता वेबलिंक पर जो शिकायत उसने की है उसपर होने वाले कार्रवाई की स्थिति देख सकेगा। इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति 'मुखबिर अथवा भेदिया' भी बनाया जा सकता है इसके लिए उसे इनाम मिलेगा।गौरतलब है कि इस साल 10 जनवरी, 2021 तक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए 5.95 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न्स (ITRs) दाखिल हुए हैं। इंडिविजुअल्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 10 जनवरी को समाप्त हो गई है, जबकि कंपनियों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 फरवरी है।
एक टिप्पणी भेजें
If You have any doubts, Please let me know