वन्य जीव संरक्षण के आरोपी को मिली जमानत
नवनीत गुप्ता उत्तर प्रदेश न्यूज 21/आल इंडिया प्रेस एसोसिएशन
औरैया। सत्र न्यायालय ने गांव विदपुरी थाना कुरारा (हमीरपुर) निवासी प्रतिबंधित मछली पकड़ने के आरोपी वाहन चालक लकी की जमानत याचिका मंजूर कर दी। वह 30 अगस्त से जेल में है।डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 20 अगस्त को मत्स्य अधिकारी मनोज नारायण सक्सेना ने इंडियन आयल तिराहा से मछली से भरी एक बोलेरो पकड़ी। वर्तमान समय में मत्स्याखेट पर शासन से प्रतिबंध लगा रखा है। पुलिस ने वाहन चालक लकी व व्यापारी को गिरफ्तार कर वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का मुकदमा कोतवाली में दर्ज किया।
गुरुवार को आरोपी वाहन चालक लकी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रस्तुत हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवम शर्मा ने वाहन चालक को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी लकी की जमानत याचिका स्वीकृत कर दी।
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