शक्ति प्रदर्शन करने पर लाइसेंस निलंबित करने की
नवनीत गुप्ता उत्तर प्रदेश न्यूज 21/आल इंडिया प्रेस एसोसिएशन
औरैया: डीएम अभिषेक सिंह ने राज्य बनाम सत्यवीर में सुनवाई करते हुये अपर पुलिस अधीक्षक की आख्या पर शस्त्र धारक सत्यवीर सिंह थाना अछल्दा के शस्त्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व 16 अगस्त 2017 में ककोर मुख्यालय में जिला पंचायत चुनाव के नामांकन में अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन हेतु शस्त्र लाइसेंस धारक अपना शस्त्र व कार सहित ककोर मुख्यालय जाते हुए चेकिग नहर पुल कस्बा व थाना अछल्दा में अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया।शस्त्र धारक धारा 144 तथा शस्त्र अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। शस्त्र लाइसेंस धारक के पास शस्त्र का रहना जनहित में उचित नहीं है तथा शस्त्र लाइसेंस धारक शस्त्र से कोई भी अप्रिय घटना पुन: घटित कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में लाइसेंसी को सूचित किया है कि वह जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में आगामी तिथि सात अक्टूबर को प्रात: दस बजे उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों ना उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। यदि नियत तिथि तक उसके द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।
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