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असंगठित क्षेत्र के कामगार कराएं ऑनलाइन पंजीयन



असंगठित क्षेत्र के कामगार कराएं ऑनलाइन पंजीयन


*_औरैया 24 जुलाई 2021_* - _उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के ऑनलाइन पंजीयन हेतु पोर्टल के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के 45 प्रकार के धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर /कोरी /जुलाहा,रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाला, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी,/फल फूल विक्रेता, चाय /चाट /ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली, जनरेटर उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले,फेरी लगाने वाले, मोटरसाइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बजाने वाले, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, पशुपालन /मत्स्य पालन /मुर्गी पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर (जो ईपीएफ इएसई से आवर्त न हो), समाचार पत्र बांटने वाले, खड्डी पर काम करने वाले,सूत, रंगाई, कताई ,घुलाई, दरी,कंबल, चिकन, मीट शॉप,फार्म पर कार्य करने वाले, डेरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्वरोजगार कर करने वाले कर्मकार श्रमिकों/ कामगारों का जनसेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। पंजीयन हेतु  10 रुपए एक बार अंशदान हेतु 10 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए 60 रुपए एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि जनसेवा केंद्रों पर आवेदक से उपरोक्त और उल्लिखित सेवाओं के प्रत्येक आवेदन हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा निहित नियमों के अनुसार 30 रुपए यूजर चार्ज दिया जाएगा। उक्त के अंतर्गत पंजीयन श्रमिकों/ कामगारों को शासन द्वारा संचालित योजनाएं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख की सहायता तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख तक प्रतिवर्ष निशुल्क चिकित्सा सहायता योजना प्रचलित है। उक्त श्रेणी के श्रमिकों /कामगारों से अपील की जाती है कि वह अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन कराकर संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।_

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