*जिला मजिस्ट्रेट ने कमलेश पाठक की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश*
*कमलेश पाठक, संतोष पाठक एवं रामू पाठक की अवैध तरीके से अपने नाम की गई भूमि होगी कुर्क*
जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक औरैया की आख्या पर अभियुक्त कमलेश पाठक, संतोष पाठक, रामू पाठक के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 एक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक श्री गोवर्धन लाल पुत्र बच्चन लाल की भूमि जो वर्तमान में ग्राम रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात की खतौनी फसली वर्ष 1425 1430 की खाता संख्या 00091, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, 00543 पर कमलेश पाठक, संतोष पाठक ,रामू पाठक की अवैध तरीके से उनके फर्जी वारिस सगे भांजे बनकर अपने नाम दर्ज कराई गई भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात को पत्र भेजकर कहा कि वह अपने क्षेत्र की कुर्क शुदा संपत्ति के संबंध में संबंधित उप जिला अधिकारी / तहसीलदार रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को रिसीवर नियुक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करें।
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