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योगी सरकार का नया नियम सरकारी ऑफिस में आज से लागू, जानें कैसे होगा काम

उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता

कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए शासन ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। आदेश जारी होने के अगले दिन दूसरा शनिवार और रविवार था। इसलिए जिले में आदेश सोमवार से लागू होगा। तमाम सरकारी विभागों में आदेश दिया गया है। सभी अफसरों ने अपने मातहतों के रिलीवर तय किए हैं। एक व्यक्ति को एक दिन में अपने पटल के साथ ही एक सहयोगी के पटल का काम भी देखना होगा। जिससे काम भी न रुके और नियम का पालन भी हो। कलक्ट्रेट में कर्मचारियों को आदेश दिया गया है। विभाग के प्रमुख को निर्देश दिया है कि वो रोस्टर तैयार कर दें। रविवार को कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है। जिसमें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कर्मचारियों के एक हिस्से को बुलाया गया तो वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दूसरे 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया गया है। जो कर्मचारी आज काम खत्म करेगा, उसे अपने रिलीवर को बताना होगा कि कल कहां से काम करना है। जिससे फाइलें आगे बढ़ती रहें। एडीएम सिटी एके कनौजिया ने बताया कि 50 फीसदी का रोस्टर जारी कर दिया गया है। वहीं विकास भवन में सीडीओ शिपू गिरि ने सभी विभागों के अफसरों को रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। यूपी बोर्ड में आज से 50 प्रतिशत उपस्थितियूपी बोर्ड में भी सोमवार से कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था लागू होगी। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार शासन के निर्देश पर रोटेशन के आधार पर आधे कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। जिन कर्मचारियों में संक्रमण के लक्षण हैं उन्हें घर से ही काम करने को कहा गया है।आबकारी विभाग को अभी आदेश का इंतजार आबकारी मुख्यालय में अब तक आदेश जारी नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने बताया कि इसके बाबत कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे में सोमवार को सभी कर्मचारी कार्यालय पहुंचेंगे। 

 

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