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औरैया पुलिस की सबल पैरवी के चलते छह अभियोगों में दोषियों को मिला कठोर दंड

उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता घनश्याम सिंह
औरैया:पुलिस अधीक्षक  अपर्णा गौतम के कुशल निर्देशन में जनपद में गठित मानीटरिंग सेल व प्रभावी पुलिस पैरवी के चलते विभिन्न थानों के छह अभियोगों में दोषियों को  कठोर दंड मिला।पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सम्बध्द टीम मीडिया ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि 01.03.2021 से दिनांक 16.03.2021 तक जिला न्यायालय औरैया द्वारा 06 अभियोगो में अभियुक्तगण कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित किये गये,जिसके तहत मु0अ0सं0 111/17 धारा 354B /323 /325 /504/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. शिव सिंह 2. मनोज 3. सन्तोष पुत्रगण देशराज निवासीगण अमानपुर थाना सहायल  3-3 वर्ष कारावास व 5-5 हजार रुपये जुर्माना, मु0अ0सं0 138/13 धारा 302 IPC बनाम मो0गुड्डू पुत्र राज मो0 निवासी सापयू थाना बेला - अजीवन कारावास 01 लाख रुपये जुर्माना, मु0अ0सं0 06/16 धारा 332/353/323/504/506 आईपीसी व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट बनाम जगदम्बा पुत्र मिश्रीलाल निवासी निवादा थाना फफूंद – 03 वर्ष कारावास 5 हजार रुपये जुर्माना,मु0अ0सं0 113/15 धारा 498A/304बी आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट बनाम उमाशंकर पुत्र केशवदास 2. केशवदास पुत्र नाथूराम निवासीगण नगला उम्मेद थाना अछल्दा – अजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, मु0अ0सं0 30/05 धारा 409/420 आईपीसी बनाम होरी लाल पुत्र होरी लाल पुत्र दर्शन लाल निवासी सरैया मजरे बिखरा थाना बिधूना–07 वर्ष कारावास, मु0 अ0सं0 329/17 धारा 376/506 आईपीसी व ¾ पास्को एक्ट बनाम दीपक उर्फ दीपू पुत्र वंशगोपाल निवासी चिरहुली थाना औरैया को – 10 वर्ष कारावास 01 लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया गया,इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अर्पणा गौतम ने बताया कि जनपद पुलिस की सबल पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को उचित दंड मिला है,उन्होंने कहा कि ऐसे ही सबल पैरवी कर औरैया पुलिस अपराधियों को कड़ा दंड दिलाने का काम करती रहेगी।

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