अजितप्रतापसिंह लालू उत्तर प्रदेश न्यूज21ऑल इंडिया प्रेस एसोशियेशन (AIPA)
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में फौजदारी के छोटे मुकदमों का निस्तारण करने के लिए 18 अक्टूबर 2020 को लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनाली पूनिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की लखनऊ के निर्देशानुसार ही 1 नवम्बर 2020 को ई-लोक अदालत के माध्यम से वैवाहिक वादों का भी निस्तारण किया जायेगा साथ ही ई लोक अदालत के माध्यम से ही मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के वादों का निस्तारण भी किया जायेगा। उन्होंने अधिवक्ताओं व वादकारियों से 18 अक्टूबर 2020 व 01 नवम्बर 2020 को आयोजित होनेव वाली लोक अदालतों में अपने मुकदमों को जुर्म स्वाकरोक्ति/सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित कराने की अपील की है।
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