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दोहरे हत्याकांड के आरोपी संतोष पाठक की अवैध संपत्ति होगी कुर्क

दोहरे हत्याकांड के आरोपी संतोष पाठक की अवैध संपत्ति होगी कुर्क

नवनीत गुप्ता उत्तर प्रदेश न्यूज 21/आल इंडिया प्रेस एसोसिएशन
औरैया:जिले में शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने पुलिस अधीक्षक सुनीति की आख्या व साक्ष्य से संतुष्ट होकर दोहरे हत्याकांड के आरोपी भंडारीपुर निवासी संतोष पाठक की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी द्वारा अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति से पत्नी पद्मा के नाम खरीदी गई प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश दिया है। मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर में 15 मार्च को हुए दोहरे हत्याकांड में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या की गई थी।
सपा एमएलसी कमलेश पाठक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक सहित 11 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में मामला चल रहा है। इस मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक के खिलाफ गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के अंतर्गत संपत्ति कुर्क करने का डीएम अभिषेक सिंह ने आदेश जारी किया है। 
इसके अनुसार मौजा ब्रह्मनगर स्थित 800 वर्ग फिट प्लाट, मौजा ब्रह्मनगर स्थित 2200 वर्ग फिट आवासीय प्लाट, मौजा धोरेरा स्थित आराजी संख्या 260 में 2000 वर्ग फुट, मौजा सतेश्वर स्थित 225 वर्ग फिट, आवासीय प्लाट, मौजा भीखमपुर स्थित 450 वर्ग फीट आवासीय प्लाट, मौजा भराड़ीपुर स्थित गाटा संख्या 32/0.3160 हेक्टेयर, मौजा भड़ारीपुर स्थित गाटा, संख्या 4 रकवा 1.554 हेक्टेयर में 0.1554 हेक्टेयर व गाटा संख्या 129 कुल रकबा  0.012 हेक्टेयर में 0.0012 हेक्टेयर व गाटा संख्या 130 कुल रकबा 0.231 हेक्टेयर में 0.0231 हेक्टेयर व गाटा संख्या 134 कुल रकबा 0.016 हेक्टेयर में 0.0016 कुल रकवा 0.1813 हेक्टेयर, मौजा भड़ारीपुर की गाटा संख्या 33/0.648 हेक्टेयर, मौजा भड़ारीपुर की गाटा संख्या 33 क्षेत्रफल 0.6480 हेक्टेयर, मौजा भड़ारीपुर स्थित गाटा संख्या 34 क्षेत्रफल 0.2100 हेक्टेयर का एक तिहाई अर्थात 0.070 हेक्टेयर व गाटा संख्या 34/0.2100 हेक्टेयर में 0.070 हेक्टेयर, मौजा भड़ारीपुर गाटा संख्या 00170 पर अंकित गाटा संख्या चार कुल रकवा 1.5540 हेक्टेयर व 129 कुल रकबा 0. 0120 हेक्टेयर गाटा संख्या 130 कुल रकवा 0.2310 हेक्टेयर व 134 कुल रकवा 0. 0160 हेक्टेयर कुल 4 गाटा क्षेत्रफल 1.8130 हेक्टेयर का आधा भाग, ग्राम भीखमपुर औरैया की गाटा संख्या 16 रकवा 0.3360 जमीन को कुर्क किया जाएगा।
क्षेत्राधिकारी सदर सुरेंद्र नाथ यादव, उप जिला मजिस्ट्रेट सदर रमेश यादव एवं तहसीलदार सदर राजकुमार चौधरी को उपरोक्त आदेश का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित कराकर कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया है। उपरोक्त संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार औरैया को नियुक्त किया गया।

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