फर्जीवाड़ा में बैंक अधिकारी की जमानत निरस्त
नवनीत गुप्ता उत्तर प्रदेश न्यूज 21/आल इंडिया प्रेस एसोसिएशन
औरैया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर ऊंचा की बैंक शाखा से फर्जीबाड़ा करने के आरोपित तत्कालीन शाखा प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज कर दी।अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा घासीराम ने आरोप लगाया था कि उसकी भूमि पर पंजाब नेशनल बैंक बहादुरपुर ऊंचा के शाखा प्रबंधक जय नरायन ने फर्जीबाड़ा करके 2.98 लाख रुपये निकाल लिए थे। इस मामले में गिरफ्तार शाखा प्रबंधक ने जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की। डीजीसी ने वादी के नाम से फर्जी आइडी तैयार कर किसान क्रेडिट कार्ड खाता खोलने व फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोपित की जमानत का विरोध किया। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा सत्र न्यायाधीश ने थाना अछल्दा क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने के आरोपित कुलदीप उर्फ सीटू पुत्र शिव कुमार निवासी चंदपुरा थाना बकेवर जिला इटावा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
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