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वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत, अब 30 जून तक वैध मानें जाएंगे गाड़ी के कागजात

उत्तरप्रदेश न्यूज़-21 (अवधेश शर्मा)
उत्तरप्रदेश। कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते वाहनों के कागज रीन्यू नहीं करा पाने वालों के लिए राहत की खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन में
कहा गया है कि मोटर वाहन कानून 1988 (motor vehicle act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन कानून (central motor vehicle act 1989) के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्‍म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाए इस आदेश से स्‍पष्‍ट है कि अब वाहन चालकों एवं उनके मालिकों को मोटर वेहिकिल एक्‍ट से जुड़े दस्‍तावेजों को रिन्‍यू कराने के लिए फ‍िलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है... उन्‍हें कागजातों का नवीनीकरण कराने के लिए 30 जून तक का समय मिल गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के चलते सरकारी दफ्तर नहीं खुल रहे हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को दस्तावेजों की वैधता को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खासकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे ट्रांसपोर्ट वालों को दिक्कत हो रही है। वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश है कि कागज की वैधता के कारण किसी को परेशान नहीं किया जाए। इस बीच, बीमा नियामक इरडा ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अगले वित्त वर्ष यानी पहली अप्रैल के बाद भी मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम की दरें पहले जैसी ही बनी रहेंगी। इरडा ने अगले आदेश तक बीमाकर्ताओं को प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी इस गाइडलाइन को मोटर मालिकों और मोटर चालकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। 

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