यूपी और बिहार में जिनके पास है अपना घर और निजी जमीन उनके लिए आई बुरी खबर
उत्तरप्रदेश न्यूज़21
उपसंपादक-अनुराग सिंह
भारत सरकार अब जमीन और जायदाद को लेकर एक नया कानून लागू करने जा रही है.हालांकि ये कानून अभी फ़िलहाल केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा.इस नए नियम के तहत किसी भी भूमि का निबंधन बिना जमाबंदी का नहीं किया जाएगा.इसको लेकर राज्य सरकार ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन असाधारण गजट का प्रकाशन किया है.इस गजट प्रकाशन के साथ ही उक्त नियमावली अब प्रभावी हो गई है.इस नियमावली में अब स्पष्ट कर दिया गया है,की कोई दस्तावेज या संपत्ति की बिक्री बिना उसके मालिकाना हक यानि जमाबंदी के नहीं होगा.
उक्त आदेश बिहार के राज्यपाल के आदेश के आलोक में सरकार के अपर सचिव आमिर सुभानी के द्वारा लागू कर दिया गया है.बिहार नियमावली रजिस्ट्रीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली 2019 के नाम से कहलाएगी.हालांकि इसके पहले किसी भी जमीन को कोई भी रजिस्ट्री कर दिया करता था,जिसके कारण नित्य ही भूमि विवाद में कई जगह पर हत्या हो रही थी.लेकिन अब इस नए नियमावली को लागू होने से ऐसी घटनाएं कम हो जाएगी,साथ ही इस व्यवस्था के बाद संपत्ति को लेकर सभी चीजें भी पारदर्शी हो जाएगी.
बताया जा रहा है,की जिले में शीघ्र भी भूमि का सर्वे भी आरंभ होगा,ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो भूमि विवाद का निदान हो जाएगा.सरकार द्वारा इस नियम को 10 अक्टूबर को ही लागू किया जा चुका है,जिसके तहत अब वही जमीन की बिक्री कर सकता है,जिसके नाम से जमाबंदी होगी.दोस्तों आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा यदि आप इस नियम के साथ है,तो नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ ही जय हिंद लिखे.पोस्ट को लाइक कर फॉलो करना न भूले.
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