थाना अछल्दा पुलिस व प्रशासन द्वारा अभियुक्त की संपत्ति जब्त
अन्तर्गत धारा 14 (1) गिरोहबंद एंव असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
औरैया। जिलाधिकारी औरैया के आदेश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम व अपर पुलिस अधीक्षक औरया शिष्यपाल के कुशल निर्देशन में अपराध एवं गैंगेस्टर/जिलाबदर अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व क्षेत्राधिकारी बिधूना महेन्द्र प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी अछल्दा के नेतृत्व में अभियुक्त राकेश कुमार यादव उर्फ योगेंद्र पुत्र दरवारी लाल निवासी ग्राम इटैली थाना अछल्दा जनपद औरैया जो कि आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त रहता है। अभियुक्त द्वारा अपराधों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से धन अर्जित किया गया है तथा अवैध भूमि पर कब्जा कर अर्जित अवैध सम्पत्ति से दरवारीलाल महाविद्यालय निर्मित कर संचालन किया जा रहा है जिसकी अनुमानित कीमत 40,50,000 रु0/ को अन्तर्गत धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जब्त की जा रही है। राकेश कुमार यादव उर्फ योगेंद्र पुत्र दरवारी लाल निवासी ग्राम इटैली थाना अछल्दा जनपद औरैया आपराधिक इतिहास रहा है। कुर्क करने वाली टीम में उप-जिलाधिकारी बिधूना, तहसीलदार बिधूना,प्रभारी निरीक्षक थाना अछल्दा दीपक सिंह मय टीम मौजूद रहे।
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