चुनाव लड़ने वालों को बताना होगा अपना आपराधिक रिकार्ड, 3 बार करना होगा ऐसा

*चुनाव लड़ने वालों को बताना होगा अपना आपराधिक रिकार्ड, 3 बार करना होगा ऐसा*

*औरैया।* विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी आम जनता को देनी होगी। उन्हें समाचार पत्र के माध्यम से बताना होगा कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक प्रकरण किस-किस धारा में दर्ज हैं, और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? यह भी बताना होगा। ऐसा उन्हें मतदान के पहले 3 बार करना होगा। प्रत्याशियों को यह प्रक्रिया नामांकन वापसी की तारीख के बाद और मतदान के 48 घंटे पहले करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यह अनिवार्य प्रक्रिया है। यदि कोई प्रत्याशी किसी दल विशेष से चुनाव लड़ता है, तो उसे अपनी पार्टी को भी इस बारे में जानकारी देनी होगी। आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने का जो भी व्यय होगा, उसे प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रत्याशी को कम से कम 3 बार निर्धारित फॉर्मेट में इस ब्योरे का प्रकाशन समाचार पत्र में कराना होगा। अपराध का क्रम रिवर्स ऑर्डर में होगा। यानी हाल ही में दर्ज हुए अपराध या प्रकरण पहले नंबर पर रहेंगे।

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