*विज्ञापन चलवाने के लिए एमसीएमसी से लेनी होगी अनुमति*
*बिना अनुमति विज्ञापन चलवाने पर होगी कार्रवाई*
*एमसीएमसी कमेटी देगी विज्ञापन की अनुमति*
*औरैया।* चुनाव में उतारे गए उम्मीदवारों को अखबारों, इंटरनेट मीडिया और टीवी चैनलों पर चलाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) की तरफ से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही प्रत्याशी विज्ञापन चलवा सकेंगे। यह बात एमसीएमसी कमेटी के चेयरमैन जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ककोर मुख्यालय स्थित दूसरी मंजिल पर इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहां से उम्मीदवार इसकी अनुमति ले सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार की टीवी न्यूज चैनल, पेपर और इंटरनेट मीडिया पर चलने वाली खबरें आदि पर पल-पल की नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे नजर रखने के लिए 11 मेंबरों का स्टाफ तैनात है। कंट्रोल रूम में इलेक्ट्रोनिक मीडिया न्यूज चैनल सेक्शन, न्यूज पेपर सेक्शन और इंटरनेट मीडिया सेक्शन बनाया गया है।विभिन्न टीवी चैनलों पर चलने वाली न्यूज देखी जा रही है। कंट्रोल रूम पर कंट्रोल रखने के लिए अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग की टीम इस बार खास तौर पर इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। इंटरनेट मीडिया पर जो भी विज्ञापन चलते हैं, उसकी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया एवं नेटवर्किंग साइटों पर भी विज्ञापन चलाने के लिए कमेटी से अनुमति लेनी होगी। उम्मीदवारों को जो भी विज्ञापन चलाना होगा, वह चेक किया जाएगा और उसके बाद उसे चलाने की परमिशन दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो सम्बंधित पर कार्रवाई होगी।
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