*दिव्यांग से विवाह करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि*
*दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में करें आवेदन*
*औरैया 22 सितम्बर 2021* दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर ऐसे दंपत्ति जो प्रदेश के मूल निवासी हो, दम्पत्ति में पति की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा पत्नी की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष से अधिक नहीं हो, पति एवं पत्नी में से कोई भी आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो, पति अथवा पत्नी के पास पूर्व से जीवित पति एवं पत्नी नहीं होनी चाहिए, पति अथवा पत्नी के ऊपर कोई अपराधिक मामला दर्ज/प्रचलित न हो, दंपत्ति का विवाह चालू वित्तीय वर्ष अथवा गत वित्तीय वर्ष में हुआ हो, पति अथवा पत्नी में कोई या दोनों के पास कम से कम 40 प्रतिशत का दिव्यांग प्रमाण पत्र हो ऐसे दंपतियों को पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार एवं पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार प्रोत्साहन धनराशि स्वरूप प्रदान किया जाता है। उक्त योजना का लाभ पाने हेतु पात्र व्यक्ति वेबसाइट htt//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसमें उनका ऑनलाइन आवेदन करते समय दिव्यागंता प्रदर्शित करने वाले संयुक्त नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित, अधिवास प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन अधिकारी विकास भवन ककोर औरैया में उपलब्ध कराएं। उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति वेबसाइट htt//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
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