उप कृषि निदेशक ने किसानों के लिए दी खुशखबरी ।
फसल का नुकसान होने पर टोल फ्री नंबर पर दे सूचना ।
*औरैया।* भारी बारिश से जिन किसानों का नुकसान हुआ है ऐसे किसानों को उनकी फसल के हुए नुकसान का 50 प्रतिशत भरपाई उन्हीं किसानों के लिए है, जिनका फसल बीमा है। उप कृषि निदेशक डा0 अशोक तिवारी ने किसानों को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल की प्रारंभिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की अनुमानित उपज में सामान्य उपज की तुलना में 50 से अधिक की कमी की स्थिति में तात्कालिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। कृषकों को आपदा के 72 घंटे के अंदर व्यक्तिगत दावा बीमा कंपनी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कृषक द्वारा स्वयं बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18008896868 जनपद की बैंक शाखा/ कृषि /राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी/ ग्राम प्रधान/ क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से आपदा के 72 घंटे के अंतर्गत व्यक्तिगत दावा बीमा कंपनी को प्रस्तुत किया जा सकता है। दावा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में बैंक शाखा/ संबंधित अधिकारियों को सूचना प्राप्त होने के अगले 48 घंटे के अंदर कृषक की व्यक्तिगत दावे को जनपद की बीमा कंपनी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अतः किसानों से अपील है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक दैवीय आपदा के कारण यदि उनकी फसल को नुकसान होता है और उनकी फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित है तो उसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नंबर तथा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनी के जनपद प्रतिनिधि श्री कुलदीप तिवारी मोबाइल नंबर 9136114957, 8447571022 पर अथवा बैंक शाखा /उपर्युक्त संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप में उपलब्ध करा सकते हैं।
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