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महिला को पुत्रियों समेत मारपीट कर किया गंभीर घायल

*महिला को पुत्रियों समेत मारपीट कर किया गंभीर घायल*

*औरैया।* कोतवाली क्षेत्र के ग्राम समरथपुर में बीती रात अज्ञात लोगों ने एक महिला एवं उसकी पुत्रियों को मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके अलावा वह लोग कुछ सामान भी उठा ले गये। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची , और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने घायल मां , बेटियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया , जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। गृहस्वामी की तहरीर पर कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
  क्षेत्र के ग्राम समरथपुर में 13 सितंबर की रात अज्ञात लोग एक मकान के अंदर प्रवेश कर गये , जहां पर उन्होंने गृह स्वामिनी रोली देवी 30 वर्ष पत्नी विजय पाल सिंह , छवि 8 वर्ष , क्षमा 12 वर्ष व निशा 14 वर्ष पुत्रीगण विजय सिंह के साथ मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके साथ ही वह लोग कुछ सामान भी उठा ले गये। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस एवं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी हासिल की। कोतवाली पुलिस ने उपरोक्त घायल महिला एवं उसकी पुत्रियों को 50 शैय्या युक्त जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया , जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उपरोक्त मां , बेटियों को मिनी पीजीआई सैफई रेफर कर दिया। पुलिस ने गृहस्वामी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज की है। लागू की गई भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या उस पर हमला करने या उसका सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को क्षति या हमले या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके रात में छिपकर गृह- अतिचार या गृह भेदन करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है , जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है की सजा हो सकती है।

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