एम वाई एस वाई के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्ति करें आवेदन
*_औरैया 24 जुलाई 2021_* - _मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उघम की स्थापना के लिए बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन इकाई हेतु अधिकतम 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। कुल परियोजना लागत का 25%, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6 लाख 25 हजार तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2 लाख 50 हजार की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल पास अथवा समकक्ष एवं आयु 18 से 40 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन http://diupmsme.upsdc.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नोटरी शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पापुलेशन सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।_
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