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नई दिल्ली:सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में एक नई धारा 134ए जोड़ दी है। यह नियम सड़क दुर्घटना में पीडि़तों की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा। इस नए नियम के चलते अब पुलिस अधिकारी ऐसे अच्छे नागरिकों पर उनकी पहचान बताने या अन्य कोई निजी जानकारी देने का दबाव नहीं डाल सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने नागरिकों के हितों की रक्षा के नियमों को प्रकाशित कराया है।
यह नियम अच्छे नागरिकों के लिए हैं। अच्छे नागरिकों से धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या लिंग के आधार पर उनसे कोई भेदभाव न हो। इन लोगों से आदरपूर्वक बर्ताव किया जाए। कोई भी पुलिस अफसर या अन्य कोई व्यक्ति इन अच्छे इंसानों से उनका नाम, पता, और अन्य निजी जानकारियां बताने के लिए दबाव नहीं बना सकेगा। इन नियमों के तहत हर सरकारी और निजी अस्पतालों को भी हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में इस चार्टर को अपनी वेबसाइट और जरूरी स्थानों पर लगाना होगा।
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