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आत्महत्या के लिए विवश करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

आत्महत्या के लिए विवश करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

नवनीत गुप्ता उत्तर प्रदेश न्यूज 21/आल इंडिया प्रेस एसोसिएशन

औरैया:सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने सहायल थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर में नवविवाहिता को आत्महत्या करने के लिए विवश करने के दो आरोपी बृजेश और भोले सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोरोना के कारण न्यायालय बंद होने के कारण सत्र न्यायाधीश ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गांव पहाड़पुर निवासी रजनी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी बहन वीना उर्फ विजय श्री की शादी बलवीर के साथ नवंबर 2019 में हुई थी। 29 जुलाई की रात करीब साढ़े आठ बजे बलवीर अपने पड़ोसी सुल्तान, भोले, बृजेश व सतीश के साथ घर में बैठकर शराब पी रहा था। बहन ने मना किया तो सुल्तान, भोला, सतीश व बृजेश ने उसके साथ मारपीट की। इससे क्षुब्ध होकर वीना ने पंख से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
तीन सितंबर 2020 से जेल में निरुद्ध आरोपी बृजेश पुत्र राम सिंह तथा भोला उर्फ भोले सिंह पुत्र राम सिंह ने जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने वीडियों कांफ्रेंसिंग द्वारा बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने दोनों आरोपी बृजेश व भोला की जमानत खारिज कर दी।

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