Top News

अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल का व्यवसाय हेतु दोहन करने पर लगेगा जुर्माना

*अनाधिकृत रूप से भूगर्भ जल का व्यवसाय हेतु दोहन करने पर लगेगा जुर्माना।*



*औरैया 25 अगस्त 2021*  - _बुधवार को जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक कलेक्ट्रेट में आहूत की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूगर्भ जल निकालने को कूप खोदने के लिए अब अनुमति लेनी होगी और जो कूप खोदे जा चुके हैं। उनको भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा।_इसके तहत भूगर्भ जल का दोहन रोकने और वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य सुनिश्चित कराने के लिए जिला स्तर, नगर निकाय और विकासखंड स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर भूगर्भ जल समितियां कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि कृषि व घरेलू भूगर्भ उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस नहीं होगी। लेकिन वाणिज्यिक, औद्योगिक या सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को कूपों का पंजीकरण व अनापत्ति के लिए अलग-अलग प्रस्तावित शुल्क पांच हजार रुपये देना होगा।_जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि यदि भूजल दोहन की अनापत्ति लिए बिना ही कई भूजल उपभोक्ताओं से अनाधिकृत रूप से ड्रिंकिंग वाटर आरओ प्लांट एवं भूगर्भ जल का टैंकरों में भरकर व्यवसाय किया जा रहा है तो एसी फर्मों को नोटिस जारी किये जाये। जल के अवैध व्यवसाय एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए प्राविधान हैं। उन्होने कहा कि नियमों के तहत भूगर्भ जल दूषित करने और भूगर्भ जल का व्यवसाय के लिए अनाधिकृत रूप से दोहन करने का दोषी पाए गए व्यक्ति/समूह/संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए हैं। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

Post a Comment

If You have any doubts, Please let me know

और नया पुराने