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औरैया में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास सहित 10000 का जुर्माना

औरैया। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के एक आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।अभियेाजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल के अनुसार मृतक के पिता वादी कुतुबुददीन निवासी नेवादा दरिया थाना शिवराजपुर (कानपुर) ने थाना बेला में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी बेटी भूूरी उर्फ नाजमा बानो की शादी 21 जून 2006 को मोहम्मद गुडडू पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम सहमऊ (बेला) से हुई थी जो अब 30 वर्ष की हैं। मेरा दामाद अक्सर मेरी बेटी के साथ झगड़ा करता है। दिनांक 27/28 अगस्त 2013 की रात लगभग 12 बजे मेरे दामाद ने मेरी बेटी के साथ झगड़ा व मारपीट की तथा सिल-वटटे से सिर पर चोट पहुंचाई, जिसके कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस झगड़े एवं मारपीट की सारी घटना को मेरी नातिन अन्जुम जिसकी उम्र करीब सात वर्ष हैं ने अपनी आंखों से देखा है। धारा 302 का यह मुकदमा चार्जशीट के बाद कोर्ट में बिचरित हुआ।घटना के बाद से जिला कारागार इटावा में निरुद्ध मोहम्मद गुडडू को सजा दिलाने में चश्मदीद गवाह मृतका की बेटी अन्जुम ने कोर्ट में गवाहा दी। बचाव पक्ष ने आरोपी को माफ करने की अपील करते हुए बताया कि पति गुडडू को अपने कृत्य पर अफसोस है तथा अभियुक्त की परिस्थित तथा उसके पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए कम से कम दण्ड देने की बहस की। वही अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार पोरवाल ने पत्नी की हत्या के आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग की।दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ए.डी.जे. फास्ट ट्रैक रामनेत ने हत्याभियुक्त मोहम्मद गुडडू को आजीवन कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अधिरोपित जुर्माने से पांच हजार रूपया वादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया।

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