उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
औरैया:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महश चन्द्र वर्मा ने एक मामले के अभियुक्त अमित सेंग के अनुपस्थित रहने पर उनकी जमानत लेने वाले दो जमानततदारों से जामनत राशि 50-50 हजार रूपये की वसूली करने सम्बंधी आदेश का अनुपालन न करने पर डीएम जालौन से स्पष्टीकरण तलब कर उनके विरूद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई हेतु 16 मार्च तिथि तय की है।प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश् गैंगेस्टर अधि० की कोर्ट में थाना फफूंद का एक मुकदमा चल रहा है। जिसके अभिुक्त अमित सेंगर के उपस्थित न होने पर उनकी जमानत लेने वाले दो जमींदार शिवमंगल सिंह व गम्भीर सिंह निवासी शेखपुर बुजुर्ग (जालौन) से जमानत राशि 50-50 हजार रूपये की वसूली की कार्यवाही लम्बित है। जिलाधिकारी जालौन को उक्त वसूली आदेश दिनांक 3 फरवरी 2021 का अनुपालन करने हेतु 9 फरवरी को प्रेषित किया गया। विगत 2 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि डीएम जालौन ने उक्त आदेश का न तो अनुपालन करके वसूली की कार्यवाही की और न ही अनुपालन आकर न्यायालय के समक्ष प्रेषित की। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम जालौन को अपना स्पष्टीकरण 16 मार्च को प्रस्तुत करने तथा जमींदारों से वसूली निष्पाक्षित कराके कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। एडीजे महेश चन्द्र वर्मा ने न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए उनके विरूद्ध ‘‘न्यायालय की अवमानना’’ की विधिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा ने अनुसार कोर्ट ने वसूली कार्यवाही व जिलाधिकारी जालौन के स्पष्टीकरण के लिए पत्रावली 16 मार्च 2021 को पेश होने का आदेश जारी किया है।
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