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नीमा ने कानून में संशोधन को लेकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन

*नीमा ने कानून में संशोधन को लेकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन*

*औरैया।* नीमा की पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यालय पहुंचकर कानून में संशोधन को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित अपर जिला अधिकारी को सौंपा है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण बिनियम नियमावली 2016 के संबंधित कानून में संशोधन किए जाने की मांग उठाई है।
       बुधवार को नीमा औरैया के अध्यक्ष डॉ0 सर्वेश आर्य के साथ अन्य सदस्यों ने मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया, इसमे नये क्लीनिकल इस्टेलिष्मेंटस बिल की कुछ धाराओ में संशोधन का निवेदन किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि धारा 4 की उप धारा एक (स्टेट काउंसिल ऑफ क्लीनिकल एस्टेलिष्मेंटस) के संगठन में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश शाखा की कार्यकारिणी द्वारा नामित व्यक्ति शामिल किए जाएं धारा 13 डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कि संगठन में संबंधित जिले की नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन शाखा द्वारा नामित 2 सदस्य शामिल किए जाएं धारा 22 की उप धारा 1 में दी गई व्यवस्था में प्रदत्त शर्तों को प्रमाण पत्र का अंग बनाया जाए। धारा 24 की उपलब्धता एक (प्रभारित की जाने वाली फीस) में केवल ओपीडी का संचालन करने वाले चिकित्सकों का पंजीयन शुल्क शून्य किया जाए। देश के लगभग 800000 आईएसएम के 38000 चिकित्सक सदस्य हैं, जो प्रदेश के गरीब ग्रामीण जन समूह को सस्ती सुलभ व त्वरित चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। धारा 4 की उप धारा 1 (स्टेट काउंसिल आफ क्लीनिक एस्टेलिष्मेंटस ) के संगठन में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश शाखा की कार्यकारिणी द्वारा नामित दो व्यक्ति शामिल किए जाएं। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से नीमा के मंत्री डॉ रमेश दुबे, कोषाध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश गुप्ता के अलावा डॉ राम कुमार गुप्ता, बेला के डॉ0 राकेश पाल, दिबियापुर के डॉ0 अशोक शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, मुरादगंज के डॉ0 देवेंद्र त्रिपाठी आदि चिकित्स क उपस्थित रहे।

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