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मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने पर होगा 15 हजार का चालान*

*मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने पर होगा 15 हजार का चालान* 

*औरैया।* दुपहिया वाहन को मॉडिफाई करके चलाने वालों की अब खैर नहीं है। खासकर उन वाहन चालकों की जिन्होंने मोटरसाइकिल में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगवा रखे हैं। कारण, एआरटीओ ने वाहन स्वामियों के लिए एक निर्देश जारी किया। जिसमें कहा गया है कि दो पहिया चालक अपने वाहन में ओरिजिनल साइलेंसर पुनः लगवा लें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने वाले के खिलाफ 15 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही वाहन का पंजीयन भी निलंबित हो सकता है।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन में मोडिफाइड साइलेंसर अधिक आवाज वाला साइलेंसर का प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53 का उल्लंघन है। इस प्रकार मोटरसाइकिल के साइलेंसर को निकलवाकर अथवा उसको मोडिफाई करने पर उल्लघंनकर्ता पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ सम्बंधित वाहन के पंजीयन निलंबन की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।

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