औरैया: रविवार सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए जिलेभर में कड़ी किलेबंदी कर दी गई है। मतगणना को लेकर चुनाव पर्यवेक्षक ने शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इसके अलावा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं परखी।
स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है
मतगणना को लेकर प्रशासन ने एक दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी। मतगणना के दौरा पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। रविवार को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। राउंडवार नतीजे सुनाए जाएंगे। मतगणना से एक दिन पहले पर्यवेक्षक दिवाकर कुमार जिले में पहुंचे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए मतगणना कार्य संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद उन्होंने शहर के मतगणना स्थल तिलक महाविद्यालय पहुंच कर व्यवस्थाएं परखी। जिम्मेदारों को सख्त निर्देश दिए। पर्यवेक्षक दिवाकर कुमार ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को भी दिशा-निर्देश दिए।
साप्ताहिक बंदी को लेकर अलर्ट मोड पर दिखा पुलिस-प्रशासनऔरैया: नाइट कर्फ्यू व साप्ताहिक बंदी को लेकर पुलिस-प्रशासन शनिवार को अलर्ट मोड पर नजर आया। जिले में हर दिन कोरोना से बढ़ते मरीजों को देखते हुए यह बंदी की गई है। मंगलवार सुबह सात बजे के बाद सब सामान्य होगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत एसपी अपर्णा गौतम ने बिधूना, एरवाकटरा सहित सभी ब्लाकों में पुलिस की मुस्तैदी का औचक दौरा कर जायजा लिया।शासन के आदेशानुसार शुक्रवार रात आठ से मंगलवार सुबह सात बजे तक साप्ताहिक बंदी है। कोविड से पार पाने के लिए नाइट कर्फ्यू भी हर दिन रात नौ से सुबह सात बजे तक लगाया जा रहा है। रात आठ बजे से कुछ मिनट पहले ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जिलेभर में गश्त करते नजर आ रहे हैं। हालांकि शनिवार को मिला-जुला असर बंदी के दौरान गली-मोहल्लों व कस्बों के मुख्य मार्गों पर देखने को मिला। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि कोविड केस बीते कुछ दिनों में एकदम से बढ़े हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नाइट कर्फ्यू प्रभावी किया गया है। डीएम ने कहा कि समाचार पत्र वितरक सहित सभी परिवहन सेवाओं के अलावा यात्री सेवा, मेडिकल स्टोर, सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालयों, सब्जी, दूध-फल विक्रेता को नियमों के दायरे से दूर रखा गया है। जनरल स्टोर की दुकानों पर भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है।
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