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जनपद औरैया दिबियापुर व गाँवो की सड़कों पर दिखा कर्फ्यू का असर

उत्तर प्रदेश न्यूज21
औरैया:कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू वीकेंड कर्फ्यू के चलते लोग अपने घरों में जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलीं हैं। इससे शहर में बाजार से लेकर औरैया दिबियापुर रोड तक सन्नाटा पसरा। पुलिस सुबह से वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन करा रही है। बिना वजह घरों से बाहर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर भी इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार पाबंदियां लगाई जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है।
शनिवार रात 8 बजे से लागू कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
35 घंटे इस कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति है। वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन रविवार को पुलिस की ओर से सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है। शहर सुबह से सभी प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद होने से सन्नाटा पसरा है। वहीं गली-मोहल्ले की भी दुकानें बंद है। सिर्फ दूध, सब्जी, फल, मेडिकल स्टोर आदि खुले हैं। दमकल, औरैया की ओर से सभी प्रमुख बाजारों में सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है।
वहीं औरैया हाइवे व दिबियापुर की सड़कों पर पुलिस की ओर से सख्ती से वीकेंड कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। बिना वजह से आने-जाने वालों को वापस किया जा रहा है। इससे कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि कोविड नियंत्रण के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है, लेकिन जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति एवं मेडिकल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष वर्गों को छूट दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू नियमों व कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इन्हें मिली है राहत
1- भारत सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी, सरकार के स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारी प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति है।
2-आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़ी संस्थाएं अस्पताल, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, जिला प्रशासन, वेतन एवं कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु परिवहन, रेलवे, बस, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं आदि अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपना वैध प्रमाणपत्र दिखाकर कर्फ्यू के समय में भी आवागमन कर सकते हैं।
3-निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कंपनियां आदि अन्य चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े लोग वैध पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकते हैं।
4-गर्भवती महिलाओं, बीमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवागमन की छूट है।
5-हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, से आने जाने वाले व्यक्तियों को टिकट दिखाने पर आवागमन में छूट मिली है।
6-आवश्यक वस्तुओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी, इसके लिए किसी अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं है।
7- दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध उत्पाद, मांस, मछली, पशुचारा, दवाएं, चिकित्सा उपकरण को कर्फ्यू में छूट है।
8-बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां, निरंतर जारी रहने वाली सेवाएं आदि के लिए कर्फ्यू में छूट है।
9-ई-कामर्स के जरिए खाद्य एवं मेडिकल सुविधाएं जारी रखने के लिए आवागमन की सुविधा है।
10-जिन गतिविधियों में छूट दी गई है, उनसे जुड़े लोगों के आवागमन के लिए आटो, टैक्सी या अन्य वाहन चालकों को कोविड-19 प्रोटोकाल अपनाते हुए आवागमन की छूट है।

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