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प्रयागराज, लखनऊ समेत 5 शहरों में लॉक डाउन लगाने का हाईकोर्ट दिया आदेश

उत्तर प्रदेश न्यूज21
उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार उछाल को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. साथ ही सरकार को कहा है कि इस दौरान जरूरी चीजों को छोड़कर तमाम बाकी चीजों को बंद किया जाए.
'वीआईपी के कहने पर मिल रहा है इलाज'
बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस अजित कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि, अगर जरूरी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो मेडिकल सिस्टम पूरा ध्वस्त हो सकता है
हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, हालात ये हो चुके हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री खुद आइसोलेशन में हैं. इलाज सिर्फ वीआईपी लोगों को मिल पा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा,
"हमें हालात का पता सरकारी अस्पतालों से चलता है, जहां पर आईसीयू में मरीजों को भर्ती करने के लिए किसी वीआईपी के सोर्स की जरूरत पड़ रही है. यहां तक कि कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवा रेमडेसिविर भी वीआईपी से कहलवाने के बाद ही मरीज को मिल रही है. राज्य के मुख्यमंत्री भी लखनऊ में आइसोलेट हैं."

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