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जनपद में धारा- 144 के अंतर्गत परिशान्ति एवं व्यापक जनस्वास्थ्य के हित में आक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश

उत्तर प्रदेश न्यूज21
●सूचना विभाग गोण्डा

गोण्डा:जिला मजिस्ट्रेट मार्कंडेय शाही ने आदेश धारा- 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक परिशान्ति एवं व्यापक जनस्वास्थ्य के हित में जनपद में आक्सीजन आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स बग्गा एण्ड कम्पनी ( जिला महिला चिकित्सालय के सामने ) एवं पोद्दार ट्रेडिंग कम्पनी , निकट बड़गांव पुलिस चौकी , शहर गोण्डा को आदेशित किया है कि उनके द्वारा जनपद में लाई जाने वाली आक्सीजन की सूचना सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार इसे जिला चिकित्सालय तथा एल -2 कोविड चिकित्सालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।जनपद में आक्सीजन आपूर्तिकर्ता फर्म / कम्पनी द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए आक्सीजन का अन्यत्र व्यावर्तन नहीं किया जाएगा और न ही जिला चिकित्सालय व एल -2 कोविड चिकित्सालय को आक्सीजन की आपूर्ति करने से मना किया जाएगा । 
      जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा तथा दिनांक 30-5-2021 तक ( यदि इसके पूर्व वापस नही लिया जाता है तो ) प्रभावी रहेगा । इन निर्देशों अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 , महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 , उ ० प्र ० डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम -2020 से सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा एवं तदनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी ।

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