उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
उन्नाव:यदि अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग की महिला किसी सामान्य जाति के व्यक्ति से विवाह करती है तो उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य जाति की महिला किसी अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के पुरुष से विवाह करती है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सुचारु रूप से कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी (आरओ) एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों (एआरओ) को प्रशिक्षण दिया गया।निराला प्रेक्षागृह में आयोजित प्रशिक्षण में ट्रेनर आरईएस जेई जय सिंह ने आरओ, एआरओ को चुनावी नामांकन संबंधी जानकारी दी।नामांकन पत्रों की जांच में विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। ट्रेनर ने बताया कि मंगलामुखी उम्मीदवारों को यह अधिकार होगा कि वह पुरुष अथवा महिला किसी भी लिंग को अपनाते हुए नामांकन कर सकते हैं। एडीएम राकेश कुमार ने नाम वापसी एवं चुनाव चिह्न आवंटन में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी।कहा कि यदि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उसके लिए आरओ एवं एआरओ सीधे उत्तरदायी होंगे। प्रशिक्षण में 22 एआरओ व छह आरओ अनुपस्थित रहे। एडीएम ने बताया कि अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण में जिला विकास अधिकारी मनीष कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला प्रशिक्षण अधिकारी देवेश सचान तथा अवर अभियंता लघु सिंचाई दिलीप कुमार ने आवश्यक जानकारी दी।
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