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यूपी में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
लखनऊ:उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार की तैयारियों पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर भी रोक लगाई है। अभी यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है। शुक्रवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने यह आदेश अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की जनहित याचिका दिया है। हाईकोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोक दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जिस पर सोमवार को सरकार जवाब दाखिल करेगी।उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन हाईकोर्ट के आदेश पर रोका जा रहा है। लिहाजा, न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अंतिम रूप से आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। आपको बता दें कि अब 15 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। उस दिन राज्य सरकार और पिटीशनर अपना-अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रियाएं स्थगित रहेंगी।आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया गतिमान है। पिछले सप्ताह राज्य के सभी जिलों में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की घोषणा की गई थी। जिस पर आपत्तियां मांगी गई थीं। इन आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। शुक्रवार की देर शाम तक अंतिम आरक्षण और आवंटन की घोषणा की जानी थी। अब इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में अजय कुमार बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। लिहाजा, प्रकरण पर सुनवाई पूरी होने तक यह आरक्षण प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

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