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मामला विधूना तहसील-50 बीघा जमीन का फर्जी पट्टा निरस्त कर राज्य सरकार में दर्ज किए जाने का आदेश

उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
बिधूना (औरैया)। एसडीएम बिधूना ने बांधमऊ में केशवनगर सोसाइटी के नाम से साढ़े 18 करोड़ से अधिक कीमत की 50 बीघा जमीन का फर्जी पट्टा निरस्त कर राज्य सरकार में दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले भी एसडीएम बिधूना कोर्ट ने अशोक पुरी फार्म के नाम दर्ज लगभग एक अरब कीमत की पांच सौ एकड़ से अधिक भूमि के पट्टे को निरस्त कर दिया था।एसडीएम ने बताया कि निरस्त किए गए 50 एकड़ जमीन के पट्टे को केशव नगर सोसाइटी द्वारा फर्जी तरीके से अभिलेखों में दर्ज करा लिया गया था। अतिशीघ्र अवैध कब्जेदारों से उक्त भूमि कब्जा मुक्त कराई जाएगी।उधर शुक्रवार को कृषि अनुसंधान केंद्र कानपुर के अधिकारियों ने गुआरी में कृषि अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए एसडीएम से 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। एसडीएम ने कहा कि कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना होने से क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जिले के किसानों को बेहतर खेती किसानी के गुर सीखने में मदद मिलेगी।


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