जयपुर:पुलिस और आमजन के बीच समन्वय के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसको लेकर सोमवार को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
उत्तर प्रदेश न्यूज 21
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधेयक को सदन में पेश किया। विधेयक पर चर्चा के बाद धारीवाल ने अपने जवाब में कहा कि पुलिस और आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त करेंगे। इनकी न्यूनतम आयु बढ़ाकर 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संशोधित विधेयक के माध्यम से राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की तीन धाराओं में परिवर्तन किया गया है।उन्होंने बताया कि पहले स्थानीय निकायों के कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को ग्राम रक्षक बनाने का प्रावधान था, लेकिन इनकी संख्या कम होने के कारण अब इन्हें नहीं बना सकते। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो आठवीं पास है और न्यूनतम 40 वर्ष उम्र है, उसे ग्राम रक्षक बनाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा इन्हें उचित मानदेय मिलेगा। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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