यूपी रोडवेज बसों से सफर करने वाला एक शख्स ने परिवहन विभाग से मुआवजे में 20 लाख रुपये मांगा है।
परिवहन विभाग पर 20 लाख रुपये मुआवजे का दावा
विवेक गोयल के मुताबिक वह हमेशा रोडवेज बसों से ही सफर करते हैं।यूपी रोडवेज यात्रियों से ज्यादा पैसे की वसूली कर रहा है।वह सोनभद्र के राबर्ट्सगंज से वाराणसी कैंट के बीच रोडवेज बस से हमेसा सफर करते हैं. रोडवेज इस यात्रा के लिए बस के यात्रियो से 103 किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूलती है, जबकि 30.11.2019 को हमने रावटर्सगंज से वाराणसी के सफर में बस का मीटर की फोटो लिया तो यह दूरी सिर्फ 91 किलोमीटर थी।
उपभोक्ता की शिकायत पर फोरम में मामला दर्ज
वहीं यूपी रोडवेज के अधिकारी हरिशंकर पांडेय को जब इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उनका कहना था कि कभी-कभी बस दूसरे सड़क मार्ग से चली जाती है।इसलिए दूरी कम हो जाती है।रोडवेज किराया ज्यादा नही वसूल करती है।'
नए कानून में उपभोक्ता को मिले हैं कई अधिकार
बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून पूरे देश में लागू हो गया है। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है।तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है. नए कानून में ग्राहक ठगे जाने पर खुद ही शिकायत दर्ज करा सकता है।नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है।शिकायत करने के कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं।अब देश के उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।


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