गवन के आरोपी अवर अभियंता को चार्ज दिए जाने पर उठी आपत्ति
जिला पंचायत सदस्य डॉ शरद राणा ने कार्यवाही की उठाई मांग
उत्तरप्रदेश न्यूज21औरैया। जिला पंचायत सदस्य डॉ शरण सिंह राणा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत संबंधित अधिकारियों को भेजें शिकायती पत्र के संबंध में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए
बताया है कि जिला पंचायत औरैया में कार्यरत अवर अभियंता लक्ष्मीकांत द्वारा ठेकेदार से सांठगांठ करके बिना सड़क बनवाऐ फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया था इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। इस शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थीऔर जांच समिति द्वारा शिकायत सही पाई गई थी जिसकी आंख्या रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई थी जिस पर जिलाधिकारी के आदेश पर 3 फरवरी 2020 को अभियंता अवर अभियंता व ठेकेदार के विरुद्ध कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जो आज तक विवेचनाधीन है। जिला पंचायत सदस्य डॉ राणा ने आरोप लगाया है कि विवेचना अवधि के दौरान भी न तो अवर अभियंता को कहीं संबद्ध किया गया और न ही निलंबित किया गया बल्कि आरोपी अवर अभियंता को इनाम देते हुए शासन द्वारा अभियंता का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरोपी अवर अभियंता को जांच दौरान अभियंता का चार्ज देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना एवं सरकार की छवि धूमिल करना है। जिला पंचायत सदस्य डॉ राणा ने मुख्यमंत्री समेत संबंधित उच्चाधिकारियों से उक्त मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने की मांग की है।
जिला पंचायत सदस्य डॉ शरद राणा ने कार्यवाही की उठाई मांग
उत्तरप्रदेश न्यूज21औरैया। जिला पंचायत सदस्य डॉ शरण सिंह राणा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत संबंधित अधिकारियों को भेजें शिकायती पत्र के संबंध में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए
बताया है कि जिला पंचायत औरैया में कार्यरत अवर अभियंता लक्ष्मीकांत द्वारा ठेकेदार से सांठगांठ करके बिना सड़क बनवाऐ फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया था इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। इस शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थीऔर जांच समिति द्वारा शिकायत सही पाई गई थी जिसकी आंख्या रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई थी जिस पर जिलाधिकारी के आदेश पर 3 फरवरी 2020 को अभियंता अवर अभियंता व ठेकेदार के विरुद्ध कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जो आज तक विवेचनाधीन है। जिला पंचायत सदस्य डॉ राणा ने आरोप लगाया है कि विवेचना अवधि के दौरान भी न तो अवर अभियंता को कहीं संबद्ध किया गया और न ही निलंबित किया गया बल्कि आरोपी अवर अभियंता को इनाम देते हुए शासन द्वारा अभियंता का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरोपी अवर अभियंता को जांच दौरान अभियंता का चार्ज देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना एवं सरकार की छवि धूमिल करना है। जिला पंचायत सदस्य डॉ राणा ने मुख्यमंत्री समेत संबंधित उच्चाधिकारियों से उक्त मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने की मांग की है।

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